{"_id":"5af483b04f1c1b513b8b46bd","slug":"15259739332040-bulandshahr-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"40 फीसदी से अधिक दिव्यांग हैं तो बनवाएं पेंशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
40 फीसदी से अधिक दिव्यांग हैं तो बनवाएं पेंशन
Updated Thu, 10 May 2018 11:08 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
40 फीसदी से अधिक
दिव्यांग हैं तो लें पेंशन
- जिले में 15435 दिव्यांग पा रहे हैं सरकार से प्रति माह 500 रुपये पेंशन
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब 40 फीसदी से अधिक कोई भी दिव्यांग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे दिव्यांग जल्द से जल्द अपना आवेदन कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में संचालित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर भरा जा सकता है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 15435 दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं। ये लाभार्थी 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग हैं। इनको प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से सरकार पेंशन दे रही है। नए शासनादेश के मुताबिक, जिले में 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग पेंशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस आदेश के तहत विभागीय अफसरों ने ऐसे दिव्यांगों से आह्वान किया है कि वह जल्द से जल्द अपना आवेदन कर पेंशन के पात्र बनें। आवेदनकर्ता को अपना 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, आय प्रमाणपत्र, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति और ग्राम सभा का प्रस्ताव देना होगा। प्रदेश सरकार के इस आदेश का पालन करने के लिए डीएम अनुज कुमार झा ने भी विभागीय अफसरों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी महेश प्रसाद का कहना है कि आवेदन प्राप्त होते ही पात्र पाए जाने पर संबंधित दिव्यांग की पेंशन शुरू करवा दी जाएगी।
विज्ञापन
दिव्यांग हैं तो लें पेंशन
- जिले में 15435 दिव्यांग पा रहे हैं सरकार से प्रति माह 500 रुपये पेंशन
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब 40 फीसदी से अधिक कोई भी दिव्यांग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे दिव्यांग जल्द से जल्द अपना आवेदन कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में संचालित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर भरा जा सकता है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 15435 दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं। ये लाभार्थी 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग हैं। इनको प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से सरकार पेंशन दे रही है। नए शासनादेश के मुताबिक, जिले में 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग पेंशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस आदेश के तहत विभागीय अफसरों ने ऐसे दिव्यांगों से आह्वान किया है कि वह जल्द से जल्द अपना आवेदन कर पेंशन के पात्र बनें। आवेदनकर्ता को अपना 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, आय प्रमाणपत्र, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति और ग्राम सभा का प्रस्ताव देना होगा। प्रदेश सरकार के इस आदेश का पालन करने के लिए डीएम अनुज कुमार झा ने भी विभागीय अफसरों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी महेश प्रसाद का कहना है कि आवेदन प्राप्त होते ही पात्र पाए जाने पर संबंधित दिव्यांग की पेंशन शुरू करवा दी जाएगी।
विज्ञापन