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कारतूस बिक्री का नहीं दिया विवरण तो दर्ज होगी रिपोर्ट

Sat, 03 Feb 2018 11:09 PM IST
Updated Sat, 03 Feb 2018 11:09 PM IST
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कारतूस बिक्री का नहीं दिया विवरण तो दर्ज होगी रिपोर्ट
कारतूस बिक्री का नहीं दिया विवरण तो दर्ज होगी रिपोर्ट
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- डीएम ने शस्त्र विक्रेताओं के साथ बैठक में जारी किए निर्देश
- सुरक्षा पोर्टल पर शस्त्र विक्रेताओं को दर्ज कराना होगा बिक्री व खरीद का ब्योरा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
कारतूसों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए डीएम ने शुक्रवार देर शाम शस्त्र विक्रेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि कारतूस बिक्री का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया तो विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने शस्त्र विक्रेताओं को सुरक्षा पोर्टल पर कारतूस खरीद व बिक्री का ब्योरा दर्ज कराने के निर्देश दिए।

डीएम डॉ. रोशन जैकब ने जिले के शस्त्र विक्रेताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कारतूसों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके लिए डीएम ने शस्त्र विक्रेताओं को सुरक्षा पोर्टल के बारे में जानकारी दी। बताया कि पांच फरवरी को पोर्टल का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी शस्त्र विक्रेताओं को पोर्टल पर कारतूस बिक्री का ब्योरा दर्ज करना आवश्यक होगा। यदि कारतूसों की अवैध बिक्री का प्रयास किया गया तो संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएम ने बताया कि जिले में सीमा से अधिक कारतूसों की खरीद और अनियमितता बरतने पर दस लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। बैठक के बाद जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एमपी सिंह ने शस्त्र विक्रेताओं को सुरक्षा पोर्टल का प्रशिक्षण प्रदान किया।
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