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सरकारी वकीलों के भरे जाएंगे खाली पद
Updated Fri, 01 Sep 2017 10:20 PM IST
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सरकारी वकीलों के भरे जाएंगे खाली पद
- शासन के निर्देश पर डीएम ने प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश
बुलंदशहर। वादों की पैरवी के लिए सरकारी वकीलों के खाली पद भरे जाएंगे। शासन के निर्देश पर डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। नियुक्ति के लिए 12 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
जनपद में फौजदारी, सिविल, राजस्व वादों की पैरवी के लिए पद खाली चल रहे हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व के लिए एक-एक पद, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के लिए 6 पद, उपजिला शासकीय अधिवक्ता सिविल के लिए दो पद खाली चल रहे हैं। पदों पर नियुक्ति के निए 12 सितंबर शाम पांच बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय पर आवेदन मांगे गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए की जानी है। इस अवधि के दौरान सरकारी अधिवक्ताओं को निजी प्रेक्टिस का अधिकार नहीं होगा।
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- शासन के निर्देश पर डीएम ने प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश
बुलंदशहर। वादों की पैरवी के लिए सरकारी वकीलों के खाली पद भरे जाएंगे। शासन के निर्देश पर डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। नियुक्ति के लिए 12 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
जनपद में फौजदारी, सिविल, राजस्व वादों की पैरवी के लिए पद खाली चल रहे हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व के लिए एक-एक पद, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के लिए 6 पद, उपजिला शासकीय अधिवक्ता सिविल के लिए दो पद खाली चल रहे हैं। पदों पर नियुक्ति के निए 12 सितंबर शाम पांच बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय पर आवेदन मांगे गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए की जानी है। इस अवधि के दौरान सरकारी अधिवक्ताओं को निजी प्रेक्टिस का अधिकार नहीं होगा।
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