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सौर ऊर्जा लाइट से जगमगाएंगे पंजीकृत श्रमिकों के घर
Updated Wed, 30 Aug 2017 11:04 PM IST
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सौर ऊर्जा लाइट से जगमगाएंगे पंजीकृत श्रमिकों के घर
- सौर ऊर्जा सहायता योजना के तहत श्रमिकों से मांगे आवेदन
- आवेदन के साथ श्रमिक को करने हाेंगे 250 रुपये जमा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। यदि आप श्रमिक हैं और आपका श्रम विभाग में पंजीकरण है तो अपना घर सौर ऊर्जा लाइट से जगमग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र विभाग में आवेदन के साथ 250 रुपये जमा कराने होंगे। सौर ऊर्जा लाइट लगने से एक ओर आपकी बिजली की जरूरत पूरी होगी, वहीं दूसरी ओर बिजली बिल जमा करने या केरोसिन का इंतजाम करने से मुक्ति मिल जाएगा।
शासन की ओर से श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए सौर ऊर्जा सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को विभाग में आवेदन फार्म के साथ 250 रुपये जमा करने अनिवार्य हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को एक इकाई माना जाएगा और इसका लाभ जीवनकाल में एक बार ही लाभार्थी को मिलेगा। मसलन यदि घर में पंजीकृत श्रमिक ने इस योजना का लाभ ले लिया तो उसके बाद इसका लाभ उसकी पत्नी, माता-पिता और 21 वर्ष से कम पुत्र या पुत्री को नहीं मिलेगा। यदि किसी ने लाभ लेने को आवेदन कर भी दिया तो उसे कैंसल कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग द्वारा श्रमिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। सहायक श्रमायुक्त एसपी मौर्य ने पंजीकृत श्रमिकों से सौर ऊर्जा सहायता योजना के आवेदन कर लाभ लेने का आह्वान किया है। आवेदन को जमा करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं है। वहीं, योजना के तहत कितने श्रमिकों को लाभ मिलेगा, यह भी तय नहीं है। फिलहाल आवेदन जमा किए जाने का प्रावधान है।
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- सौर ऊर्जा सहायता योजना के तहत श्रमिकों से मांगे आवेदन
- आवेदन के साथ श्रमिक को करने हाेंगे 250 रुपये जमा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। यदि आप श्रमिक हैं और आपका श्रम विभाग में पंजीकरण है तो अपना घर सौर ऊर्जा लाइट से जगमग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र विभाग में आवेदन के साथ 250 रुपये जमा कराने होंगे। सौर ऊर्जा लाइट लगने से एक ओर आपकी बिजली की जरूरत पूरी होगी, वहीं दूसरी ओर बिजली बिल जमा करने या केरोसिन का इंतजाम करने से मुक्ति मिल जाएगा।
शासन की ओर से श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए सौर ऊर्जा सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को विभाग में आवेदन फार्म के साथ 250 रुपये जमा करने अनिवार्य हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को एक इकाई माना जाएगा और इसका लाभ जीवनकाल में एक बार ही लाभार्थी को मिलेगा। मसलन यदि घर में पंजीकृत श्रमिक ने इस योजना का लाभ ले लिया तो उसके बाद इसका लाभ उसकी पत्नी, माता-पिता और 21 वर्ष से कम पुत्र या पुत्री को नहीं मिलेगा। यदि किसी ने लाभ लेने को आवेदन कर भी दिया तो उसे कैंसल कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग द्वारा श्रमिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। सहायक श्रमायुक्त एसपी मौर्य ने पंजीकृत श्रमिकों से सौर ऊर्जा सहायता योजना के आवेदन कर लाभ लेने का आह्वान किया है। आवेदन को जमा करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं है। वहीं, योजना के तहत कितने श्रमिकों को लाभ मिलेगा, यह भी तय नहीं है। फिलहाल आवेदन जमा किए जाने का प्रावधान है।
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