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छात्रवृति के लिए अब पिछली कक्षा में 50 फीसदी अंक जरूरी
Updated Mon, 24 Jul 2017 09:54 PM IST
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अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए अब 50 फीसदी अंक जरूरी
शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की नियमावली में फेरदबल कर दिया गया है। नए आदेश के तहत अब छात्रवृत्ति के लिए पिछली कक्षा में 50 फीसदी अंक जरूरी होंगे।
इसके साथ ही 70 फीसदी अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं ही छात्रवृत्ति को आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विीाग के निदेशक की ओर से डीआईओएस को प्राप्त हुए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना चलाई हुई है। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पूर्वदशम सभी अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भरवाए जाते थे।
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मगर, अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक ने शासन का आदेश भेजकर अवगत करवाया है कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की नियमावली में फेरदबल कर दिया गया है।
डीआईआईओएस मनोज कुमार आर्य के अनुसार आदेश प्राप्त हुआ है कि अब अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए छात्र-छात्रा के पिछली कक्षा में 50 फीसदी अंक जरूरी हैं।
शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शिक्षा ग्रहण कर रहे वहीं छात्र-छात्राओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिनके 70 फीसदी अंक होंगे। इसके साथ ही निदेशक ने जिला अल्प संख्यक अधिकारी को जिला स्तर पर पूर्व निर्धारित जांच और सत्यापन के अलावा प्रत्येक माह 5 प्रतिशत संस्थानों में विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन करने का भी आदेश दिया है।
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शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की नियमावली में फेरदबल कर दिया गया है। नए आदेश के तहत अब छात्रवृत्ति के लिए पिछली कक्षा में 50 फीसदी अंक जरूरी होंगे।
इसके साथ ही 70 फीसदी अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं ही छात्रवृत्ति को आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विीाग के निदेशक की ओर से डीआईओएस को प्राप्त हुए हैं।
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केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना चलाई हुई है। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पूर्वदशम सभी अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भरवाए जाते थे।
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मगर, अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक ने शासन का आदेश भेजकर अवगत करवाया है कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की नियमावली में फेरदबल कर दिया गया है।
डीआईआईओएस मनोज कुमार आर्य के अनुसार आदेश प्राप्त हुआ है कि अब अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए छात्र-छात्रा के पिछली कक्षा में 50 फीसदी अंक जरूरी हैं।
शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शिक्षा ग्रहण कर रहे वहीं छात्र-छात्राओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिनके 70 फीसदी अंक होंगे। इसके साथ ही निदेशक ने जिला अल्प संख्यक अधिकारी को जिला स्तर पर पूर्व निर्धारित जांच और सत्यापन के अलावा प्रत्येक माह 5 प्रतिशत संस्थानों में विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन करने का भी आदेश दिया है।