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घर में मिला मच्छर का लार्वा तो होगी दो माह की जेल
Updated Sun, 16 Jul 2017 12:15 AM IST
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घर में मिला मच्छर का लार्वा तो होगी दो माह की जेल
यदि आपके घर में एकत्रित पानी में मच्छर का लार्वा मिला तो आपको दो माह के लिए जेल, दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
घरों में एकत्रित पानी में मच्छरों के लार्वा पनपने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फिलहाल डोर-टू-डोर सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के बाद जिस भी घर या दुकान में मच्छर पनपते मिले, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
बीते वर्ष जिले में डेंगू व बुखार के कारण ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिशों में लगी हुई है।
योजना के तहत पहली बार स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर-टू-डोर सर्वे कर घरों में पनप रहे मच्छरों की स्थिति का जायजा लेगी। यदि घर या दुकान में मच्छरों का लार्वा पनपता मिला तो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नोटिस जारी कर तत्काल लार्वा को समाप्त करने के निर्देश दिए जाएंगे।
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यदि निर्धारित समय में भी लार्वा को नष्ट न किया गया तो संबंधित घर या दुकान स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
घरों में एकत्रित हुए जल को पांच दिन से अधिक तक इकट्ठा न होने दें। स्वास्थ्य विभाग की टीम के अनुसार कूलर के पानी को अधिकतम सात दिनों के अंदर बदला जाना चाहिए।
इसके अलावा कूलर के पानी में लार्वा न पनपें, इसके लिए पानी में मिट्टी का तेल डालते रहना चाहिए।
यदि आपके घर में किसी बर्तन या कूलर के पानी में मच्छर का लार्वा पनपता मिला तो आपके खिलाफ धारा 188 के तहत दो माह की जेल या दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप तय समय में उस लार्वा को नष्ट नहीं कर सके तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर पहुंचकर लार्वा को नष्ट करेगी। इस दौरान खर्च की गई राशि आपसे ही वसूली जाएगी।
मच्छर का लार्वा नष्ट करने के लिए अधिक से अधिक मिट्टी के तेल का प्रयोग करें। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यदि आप दवाओं की मात्रा के बारे में जानकारी रखते हैं तो मिट्टी के तेल के स्थान पर डैमोफोश नामक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इसकी अधिक मात्रा घर के बच्चों व बड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि इस दवा को प्रति 20 लीटर पानी में अधिकतम पांच एमएल ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
डेंगू की रोकथाम के लिए राज्यपाल के आदेश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। लार्वा पाए जाने पर संबंधित घर या दुकान स्वामी को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. बी के श्रीवास्तव, जिला मलेरिया अधिकारी
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यदि आपके घर में एकत्रित पानी में मच्छर का लार्वा मिला तो आपको दो माह के लिए जेल, दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
घरों में एकत्रित पानी में मच्छरों के लार्वा पनपने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फिलहाल डोर-टू-डोर सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के बाद जिस भी घर या दुकान में मच्छर पनपते मिले, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
बीते वर्ष जिले में डेंगू व बुखार के कारण ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिशों में लगी हुई है।
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योजना के तहत पहली बार स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर-टू-डोर सर्वे कर घरों में पनप रहे मच्छरों की स्थिति का जायजा लेगी। यदि घर या दुकान में मच्छरों का लार्वा पनपता मिला तो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नोटिस जारी कर तत्काल लार्वा को समाप्त करने के निर्देश दिए जाएंगे।
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यदि निर्धारित समय में भी लार्वा को नष्ट न किया गया तो संबंधित घर या दुकान स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
घरों में एकत्रित हुए जल को पांच दिन से अधिक तक इकट्ठा न होने दें। स्वास्थ्य विभाग की टीम के अनुसार कूलर के पानी को अधिकतम सात दिनों के अंदर बदला जाना चाहिए।
इसके अलावा कूलर के पानी में लार्वा न पनपें, इसके लिए पानी में मिट्टी का तेल डालते रहना चाहिए।
यदि आपके घर में किसी बर्तन या कूलर के पानी में मच्छर का लार्वा पनपता मिला तो आपके खिलाफ धारा 188 के तहत दो माह की जेल या दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप तय समय में उस लार्वा को नष्ट नहीं कर सके तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर पहुंचकर लार्वा को नष्ट करेगी। इस दौरान खर्च की गई राशि आपसे ही वसूली जाएगी।
मच्छर का लार्वा नष्ट करने के लिए अधिक से अधिक मिट्टी के तेल का प्रयोग करें। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यदि आप दवाओं की मात्रा के बारे में जानकारी रखते हैं तो मिट्टी के तेल के स्थान पर डैमोफोश नामक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इसकी अधिक मात्रा घर के बच्चों व बड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि इस दवा को प्रति 20 लीटर पानी में अधिकतम पांच एमएल ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
डेंगू की रोकथाम के लिए राज्यपाल के आदेश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। लार्वा पाए जाने पर संबंधित घर या दुकान स्वामी को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. बी के श्रीवास्तव, जिला मलेरिया अधिकारी