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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   12 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a teenage girl

Bulandshahar News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Aug 2024 10:22 PM IST
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बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2015 में किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 12 वर्ष का कारावास और 30 हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को वर्ष 2015 में किशोरी को गांव ताजपुर निवासी आरोपी बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। आरोपी द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। 7 जुलाई 2015 को कोतवाली देहात में वादी पक्ष द्वारा आरोपी फरमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देहात पुलिस द्वारा किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। 25 अगस्त 2015 को आरोपी फरमान के खिलाफ जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। इस अभियोग को जिला पुलिस द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराई गई। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी फरमान को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त फरमान को 12 साल की कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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