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पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज 17-42-23
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पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
बुलंदशहर। स्याना बवाल प्रकरण में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी। पांचों आरोपी अब जमानत के लिए जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
स्याना बवाल प्रकरण में आरोपी जॉनी चौधरी पुत्र सुशील कुमार, रमेश जोगी पुत्र चुन्ना जोगी, आशीष कुमार पुत्र अशोक कुमार, नितिन पुत्र ब्रजेश कुमार व मोहित पुत्र बिजेंद्र सिंह को पुलिस ने बीते दिनों न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पांचों आरोपियों के अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह खालौर ने बताया कि इन सभी की जमानत याचिका शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार पांडेय के न्यायालय में डाली गई थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज दी। जल्द ही पांचों आरोपियों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में डाली जाएगी।
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बुलंदशहर। स्याना बवाल प्रकरण में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी। पांचों आरोपी अब जमानत के लिए जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
स्याना बवाल प्रकरण में आरोपी जॉनी चौधरी पुत्र सुशील कुमार, रमेश जोगी पुत्र चुन्ना जोगी, आशीष कुमार पुत्र अशोक कुमार, नितिन पुत्र ब्रजेश कुमार व मोहित पुत्र बिजेंद्र सिंह को पुलिस ने बीते दिनों न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पांचों आरोपियों के अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह खालौर ने बताया कि इन सभी की जमानत याचिका शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार पांडेय के न्यायालय में डाली गई थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज दी। जल्द ही पांचों आरोपियों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में डाली जाएगी।
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