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Bulandshahar News: रिश्ते की बहन से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jan 2026 10:39 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for man found guilty of raping cousin
बुलंदशहर। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते की बहन के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (संख्या-03) शिवानंद के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 80 प्रतिशत पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने अहमदगढ़ थाने में दिसंबर 2023 को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन (18 वर्ष) के साथ रिश्ते के भाई ने करीब चार-पांच माह पूर्व जंगल में अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। लोकलाज के भय से बहन ने यह बात किसी को नहीं बताई थी लेकिन अचानक तबीयत खराब होने और गर्भवती होने की सूचना मिलने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। मामले में पुलिस ने 1 दिसंबर 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और बाद में युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया था। मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। मामले में न्यायालय ने आरोपी का डीएनए बच्चे से मैच कराने के लिए कहा था लेकिन उसने न्यायालय द्वारा डीएनए परीक्षण के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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