{"_id":"644976f250cc42deff0c6177","slug":"youth-sentenced-to-10-years-for-raping-teenager-badaun-news-c-4-1-138097-2023-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा
विज्ञापन
कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को थाना अलापुर के ग्राम म्याऊं निवासी चमन पुत्र निजाकत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी चमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद आरोपी चमन को मुजरिम करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को थाना अलापुर के ग्राम म्याऊं निवासी चमन पुत्र निजाकत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी चमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद आरोपी चमन को मुजरिम करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन