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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Two convicts sentenced to three years in prison each for outraging the modesty of a minor and assault.

Budaun News: नाबालिग की लज्जा भंग करने व मारपीट में दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष कैद

Wed, 22 Jul 2026 01:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 01:22 AM IST
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Two convicts sentenced to three years in prison each for outraging the modesty of a minor and assault.
बदायूं। अपर न्यायाधीश/विशेष (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार गर्ग की कोर्ट ने नाबालिग की लज्जा भंग करने, मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बंजू उर्फ प्रेमपाल व धर्मेंद्र को तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ चार-चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों को पॉक्सो एक्ट में संदेह का लाभ मिलने पर दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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थाना कुंवरगांव में एक महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 2 मई 2023 को उसकी 16 वर्षीय छोटी बेटी शौच करने खेत पर गई थी। तभी गांव के धर्मेंद्र पुत्र लखपत और बंजू पुत्र ओमपाल ने उसे दबोच लिया। विरोध करने पर बेटी के साथ मारपीट की। शोर सुनकर गांव के ही व्यक्ति ने बेटी को बचाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध सजा सुनाई।
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष सश्रम कारावास

बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ऋषि कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई कर आरोपी साजिद को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषसिद्ध को 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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थाना बिसौली में साजिद पुत्र जफरुद्दीन निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज कस्बा व थाना सहसवान के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना कर विवेचक सुरेश चन्द गौतम ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने गवाहों की गवाही और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को सजा सुनाई। संवाद





एनडीपीएस के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सुनाई सजा

बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोपी अशोक पुत्र मुदरपाल कश्यप निवासी कैलियाई, थाना दातागंज को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी के विरुद्ध 2021 में थाना कुंवरगांव में केस दर्ज हुआ था। संवाद
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