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Budaun News: पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को तीन साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। डकैती के चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायधीश इशित्याक अली के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
उझानी थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष अमृतलाल को तीन अगस्त 2019 को सूचना मिली कि कुछ बदमाश मानकपुर रोड पर डकैती की योजन बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को घेर लिया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जबावी फायरिंग करते हुए फिरासत पुत्र शौकत निवासी कबूलपुरा थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना इंस्पेक्टर अमृतलाल ने की। घटना के साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। संवाद
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बदायूं। डकैती के चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायधीश इशित्याक अली के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
उझानी थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष अमृतलाल को तीन अगस्त 2019 को सूचना मिली कि कुछ बदमाश मानकपुर रोड पर डकैती की योजन बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को घेर लिया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जबावी फायरिंग करते हुए फिरासत पुत्र शौकत निवासी कबूलपुरा थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना इंस्पेक्टर अमृतलाल ने की। घटना के साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। संवाद
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