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Budaun News: छेड़खानी करने वाले दोषी को तीन साल की सजा
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बदायूं। छेड़खानी के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिसौली थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने तीन साल पहले 11 अगस्त 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मोहल्ले के ही फैजान ने किशोरी के साथ आए दिन छेड़खानी करता था। किशोरी ने विरोध किया तो उसने जाने से मारने की धमकी दी। किशोरी ने परिवार के लोगों को जानकारी दी। जिसपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है।
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बिसौली थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने तीन साल पहले 11 अगस्त 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मोहल्ले के ही फैजान ने किशोरी के साथ आए दिन छेड़खानी करता था। किशोरी ने विरोध किया तो उसने जाने से मारने की धमकी दी। किशोरी ने परिवार के लोगों को जानकारी दी। जिसपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है।
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