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Budaun News: पीड़ितों को मुआवजा के दिए जाएं 5.30 लाख रुपये

Sat, 13 Dec 2025 11:39 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 13 Dec 2025 11:39 PM IST
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The victims should be given compensation of Rs. 5.30 lakh.
बदायूं। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली व सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी और स्वदेश कुमारी ने विद्युत निगम को आदेश दिया है कि वह तीनों पीड़ितों को मुआवजे के 5.30 लाख रुपये दे। पीड़ित के वाद पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
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बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव पुसगवां निवासी रामधुन लाल पुत्र जवाहर लाल ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। बताया था कि दो मार्च 2024 को वह बाइक से अलापुर निवासी अपनी सास सरला देवी व साले आनंद कुमार उर्फ अर्पित को लेकर जा रहा था। गांव पुसगवां रायपुर के बीच में बिजली लाइन टूटी हुई थी और तार लटक रहे थे। तारों में करंट दौड़ रहा था। बाइक से तार टकराने से तीन लोग करंट से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने उसको बचाया और अस्पताल पहुंचाया। हालत में सुधार न होने पर सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां काफी समय तक उनका इलाज चला।
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पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद पीड़ितों ने स्थायी लोक अदालत में बिजली निगम के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम समेत चार लोगों के खिलाफ वाद दायर किया। शनिवार को अदालत ने तीनों को 5.30 लाख रुपये देने का आदेश विद्युत निगम को दिया है।
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पीड़ित महिला को मुआवजे के



दिए जाएं 5.10 लाख रुपये



- सिलिंडर से आग लगने से हो गई थी पति की मौत, मुआवजे के लिए लोक अदालत का लिया सहारा



- स्थायी लोक अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी और इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन को दिया आदेश



संवाद न्यूज एजेंसी



बदायूं। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली और सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी और स्वदेश कुमारी ने इंश्योरेंस कंपनी व इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन को आदेश दिया है कि पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5.10 लाख रुपये दिए जाएं। पीड़ित के वाद पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया है।



कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव सिसैया निवासी संगीता ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। बताया था कि 20 जुलाई 2021 की सुबह वह घर पर चाय पी रहे थे। पति गैस पर सब्जी बना रहे थे कि अचानक रेगुलेटर से गैस निकलने लगी और आग लग गई। आग बुझाते समय पति अजब सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के दौरान उनकी 20 जुलाई को मौत हो गई।




बताया कि उनके पति के नाम गैस का कनेक्शन था, जो रमजानपुर गैस एजेंसी पर रजिस्टर्ड है। बताया कि हादसे के बाद सूचना गैस एजेंसी को दी गई। एजेंसी के कर्मचारी ने जांच की। इस मामले को संगीता ने स्थायी लोक अदालत में सहायक प्रबंधक एलपीजी कृते इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय बरेली, शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई, शाखा मैनेजर सुहाना इंडेन गैस एजेंसी रमजानपुर थाना कादरचौक के खिलाफ वाद दायर किया था। शनिवार को अदालत ने पीड़िता को 5.10 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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