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Budaun News: एनडीपीएस के आरोपी को आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 03 Feb 2026 01:06 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 01:06 AM IST
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The NDPS accused was sentenced to a fine of eight thousand rupees.
बदायूं। न्यायालय एनडीपीएस एडीजे कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश ने आरोपी आशाराम को दोषी करार दिया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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छह साल पहले वर्ष 2020 में सिविल लाइंस पुलिस ने बरेली के करगौना थाना क्षेत्र के गांव करगौना के रहने वाले आशाराम को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक कैलाश चन्द्र को सौंपी गई। विवेचक ने धटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।
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