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Budaun News: दुष्कर्म करने वाले युवक को दस साल का कारावास

Wed, 28 Aug 2024 05:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Wed, 28 Aug 2024 05:00 AM IST
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Ten years imprisonment to the youth who raped
बदायूं। चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीपक यादव ने युवक को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकार के रूप में देने का आदेश दिया है।
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जरीफनगर के एक गांव में रहने वाली महिला ने छह सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पांच बेटे हैं। सभी दिल्ली में मजदूरी करते हैं। वह अपने पुत्र-वधू के साथ घर पर रहती हैं।
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तीन सितंबर की शाम छह बजे वह खेत पर गई थी। घर पर उसकी बहू अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही जगपाल घर में घुस आया और बहू के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। बहू ने खेत पर जाकर सारी बात बताई तो वह थाने पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई न कर उस पर फैसले का दबाव बनाया।
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शिकायत एसएसपी से की तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। घटना की विवेचना उपनिरीक्षक राजपाल सिंह ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।
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