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Budaun News: दहेज हत्या के दोषी को सात साल कैद

Thu, 25 Jan 2024 02:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jan 2024 02:34 AM IST
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Seven years imprisonment for dowry death convict
बदायूं। पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव आसफपुर निवासी तुंगपाल ने नौ मार्च 2018 को थाना मूसाझाग में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी भतीजी की शादी मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदनगर सुलरा एबिया निवासी ब्रजमोहन पुत्र रामदीन के साथ हुई थी। दहेज की खातिर आठ अप्रैल 2018 को ब्रजमाेहन और उसके पिता रामदीन ने गला दबाकर भतीजी की हत्या कर दी।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना सीओ उझानी भूषण वर्मा को सौपीं। विवेचना के दौरान आरोपी रामदीन की मौत हो गई। विवेचक ने दहेज हत्या से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी बृजमोहन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत केस को चिह्नित कराया। बुधवार को आरोप सिद्ध होने पर बृजमोहन को सात साल कैद की सजा सुनाई गई।
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