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लक्ष्य से कम राजस्व वसूली हुई तो होगी कार्रवाई

Fri, 07 Oct 2016 12:22 AM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Fri, 07 Oct 2016 12:22 AM IST
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Revenue recovery would be short of the target action
डीएम मी‌ट‌िंग
डीएम ने निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर परिवहन विभाग के पिछले माह में लक्ष्य के सापेक्ष 129 प्रतिशत और खनन अंतर्गत 122 प्रतिशत वसूली करने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शाबासी दी।  
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कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में गुरुवार को डीएम पवन कुमार ने एडीएम वित्त हवलदार यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव सहित सभी एसडीएम और तहसीलदारों के साथ राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की मासिक समीक्षा की। व्यापार कर विभाग द्वारा 70 प्रतिशत, वन विभाग 21 प्रतिशत, स्टांप 95, मनोरंजन 93, आबकारी 90 तथा विद्युत विभाग द्वारा 94 प्रतिशत ही वसूली की गई है। जिले ने प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित तहसील दातागंज में चार तथा सहसवान में एक प्रकरण एक वर्ष से लंबित पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम को हिदायत दी है कि इन मामलों को तीन दिन के अंदर निस्तारण अवश्य कर दिया जाए। समीक्षा के दौरान डीएम ने पाया कि तहसील दातागंज में 24, सदर एवं सहसवान में 35-35 तथा बिसौली में एक, कुल 95 तहसील दिवस में मिलीं शिकायतों का निश्चित समय सीमा के बाद भी अब तक निस्तारण नहीं किया गया है, इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम से कहा कि तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि में गुणवत्ता परक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 
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समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से आनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों की भी जिलाधिकारी ने समीक्षा की। वहीं, जिलाधिकारी कार्यालय से भेजी गई तहसील दिवसों से प्राप्त एवं मंडलायुक्त के स्तर से प्राप्त होने वाली कुल 106 शिकायतें, 32 अधिकारियों के स्तर पर लंबित पाए जाने पर असंतोष प्रकट करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। डीएम ने आम आदमी बीमा योजना की भी गहन समीक्षा की तो एडीएम प्रशासन  ने डीएम को अवगत कराया कि आम आदमी भूमिहीन बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन परिवारों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु की दशा में 30 हजार, आंशिक अपंगता की स्थिति में 37 हजार 500 रुपये तथा दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता उपलब्ध  कराई जाती है। 
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अभियान चलाकर लिए जाएं खाद्य पदार्थों के नमूने
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों सहित सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य तेलों, मसालों, दूध पनीर, घी, मिठाई आदि के नमूने अभियान चलाकर लिए जाएं। जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके नगर क्षेत्र में प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 

अनाज वितरण न करने वाले कोटेदार जाएंगे जेल
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षकों को हिदायत दी है कि निश्चित अवधि में निर्धारित मानक के अनुसार अनाज वितरण न करने वाले कोटेदारों के साथ कोई रियायत न बरती जाए। उन्होंने कहा कि आए दिन इस संबंध में उन्हें तमाम शिकायतें मिल रही हैं। बिसौली में आयोजित तहसील दिवस में भी कोटेदारों द्वारा मनमानी करने की कई शिकायतें प्राप्त हुईं थीं।
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