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पालिका में जमा करें पॉलिथीन, पकड़े जाने पर पड़ेगा जुर्माना

Tue, 28 Jun 2022 01:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jun 2022 01:24 AM IST
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polythin
बदायूं। प्रदेश सरकार ने पॉलिथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। ऐसे में शहर में नगर पालिका की ओर से 29 जून से तीन जुलाई के बीच व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान पॉलिथीन पकड़े जाने पर व्यापारी से कम से कम 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यदि व्यापारी खुद ही पालिका में पॉलिथीन जमा करता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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शासन की ओर से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की वजह से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में शासन ने वर्ष 22 में कम उपयोगिता और कचरे के रूप में बिखरने की अधिक क्षमता रखने वाली एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया है। नगर निकायों को निर्देश दिए गए है कि इसको लेकर नगर में व्यापक अभियान चलाया जाए। इसके तहत सार्वजनिक स्थल, बस अड्डा, बाजार, मंडी, रेलवे स्टेशन, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों के परिसरों में, खाली पड़ी भूमि आदि जगहों पर जनसहयोग, राजकीय संसाधनों की सहायता से प्लास्टिक को एकत्र किया जाए।
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पालिकाध्यक्ष दीपमाला गोयल ने बताया कि शुरुआत में नगर पालिका में एक स्थान चयनित किया जाएगा, जहां पर व्यापारी अपनी पॉलिथीन को जमा कर सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं डाला जाएगा। चेकिंग के दौरान किसी व्यापारी के यहां पर पॉलिथीन मिली तो उनसे कम से कम 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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