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आधार लिंक दिव्यांग प्रमाणपत्र ही निगम की बसों में होंगे मान्य
अमर उजाला ब्यूरो,बदायूं
Updated Fri, 22 Sep 2017 07:55 PM IST
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परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने वाले दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन दिव्यांगों के दिव्यांग प्रमाण आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं उन्हें मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद यह प्रक्रिया निगम की बसों में शुरू कर दी गई है।
बदायूं डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत आधार से लिंक दिव्यांग प्रमाण पत्र ही बसों में मान्य होंगे। यदि प्रमाण पत्र आधार से लिंक नहीं है तो वह मान्य नहीं होगा। अब तक निगम की बसों में कई साल पुराने प्रमाण पत्र से दिव्यांग सफर कर रहे हैं। एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि फर्जीवाड़ा कर बनवाए गए प्रमाण पत्र आधार कार्ड से लिंक नहीं हो सकेंगे। परिचालक भी बस में सफर करने वाले दिव्यांगों के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नंबर अपने पास नोट करेंगे।
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प्रमाण ऐसे होंगे आधार कार्ड से लिंक
पूर्व में बने प्रमाण पत्रों को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज की तीन फोटो, स्पेलिंग में नाम जो आधार कार्ड में दर्ज है। जन्मतिथि के साथ विकलांगता का प्रतिशत, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, आधार कार्ड का नंबर और उसकी फोटो कॉपी सीएमओ कार्यालय में जमा करनी होगी। मेन्युअल विकलांग प्रमाण पत्र आधार के साथ लिंक होने के बाद अपने आप ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके बाद यह पूरे देश में मान्य होंगे। अब तक प्रमाण पत्र उसी राज्य में मान्य होते हैं जहां से जारी किए गए हैं।
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बदायूं डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत आधार से लिंक दिव्यांग प्रमाण पत्र ही बसों में मान्य होंगे। यदि प्रमाण पत्र आधार से लिंक नहीं है तो वह मान्य नहीं होगा। अब तक निगम की बसों में कई साल पुराने प्रमाण पत्र से दिव्यांग सफर कर रहे हैं। एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि फर्जीवाड़ा कर बनवाए गए प्रमाण पत्र आधार कार्ड से लिंक नहीं हो सकेंगे। परिचालक भी बस में सफर करने वाले दिव्यांगों के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नंबर अपने पास नोट करेंगे।
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प्रमाण ऐसे होंगे आधार कार्ड से लिंक
पूर्व में बने प्रमाण पत्रों को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज की तीन फोटो, स्पेलिंग में नाम जो आधार कार्ड में दर्ज है। जन्मतिथि के साथ विकलांगता का प्रतिशत, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, आधार कार्ड का नंबर और उसकी फोटो कॉपी सीएमओ कार्यालय में जमा करनी होगी। मेन्युअल विकलांग प्रमाण पत्र आधार के साथ लिंक होने के बाद अपने आप ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके बाद यह पूरे देश में मान्य होंगे। अब तक प्रमाण पत्र उसी राज्य में मान्य होते हैं जहां से जारी किए गए हैं।
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