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अब बेटी के विवाह के लिए मिलेंगे बीस हजार
बदायूं, ब्यूरो
Updated Mon, 25 Jul 2016 11:57 PM IST
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दो पुत्रियों की शादी के लिए ही मिलेगा अनुदान
अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी के लिए योजना
शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह को शादी अनुदान योजना चला रखी है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली दस हजार की अनुदान राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को ही अनुदान दिया जाएगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदक पुत्री की शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक किसी भी साइबर कैफे, निजी इंटरनेट, विभागीय वेबसाइट, माइनॉरिटी वेलफेयर डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन किया जा सकता है। शादी अनुदान के लिए आय सीमा में वृृद्वि करते हुए शहरी क्षेत्रों में अब वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के समय बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, शादी का कार्ड अथवा निकाह नामा की रसीद सहित आवेदक एवं पुत्री का फोटोग्राफ तथा वर वधु के आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
उन्होंने बताया कि शादी की तारीख को पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 30 दिन के अंदर हार्ड कॉपी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा आवेदन स्वत: निरस्त माना जाएगा। कार्यालय में हार्ड कापी जमा करने बाद कंप्यूटर से जनरेटेड प्राप्ति रसीद दी जाएगी। विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदक के डेटा का मिलान हार्डकॉपी से करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के आवेदन संबंधित उप जिलाधिकारी के लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा।
अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी के लिए योजना
शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह को शादी अनुदान योजना चला रखी है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली दस हजार की अनुदान राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को ही अनुदान दिया जाएगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदक पुत्री की शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक किसी भी साइबर कैफे, निजी इंटरनेट, विभागीय वेबसाइट, माइनॉरिटी वेलफेयर डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन किया जा सकता है। शादी अनुदान के लिए आय सीमा में वृृद्वि करते हुए शहरी क्षेत्रों में अब वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के समय बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, शादी का कार्ड अथवा निकाह नामा की रसीद सहित आवेदक एवं पुत्री का फोटोग्राफ तथा वर वधु के आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
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उन्होंने बताया कि शादी की तारीख को पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 30 दिन के अंदर हार्ड कॉपी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा आवेदन स्वत: निरस्त माना जाएगा। कार्यालय में हार्ड कापी जमा करने बाद कंप्यूटर से जनरेटेड प्राप्ति रसीद दी जाएगी। विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदक के डेटा का मिलान हार्डकॉपी से करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के आवेदन संबंधित उप जिलाधिकारी के लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा।
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