फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Nizakat, accused of raping an eight-year-old girl, has been denied bail.Nizakat, accused of raping an eight-year-old girl, has been denied bail.

Budaun News: आठ साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी निजाकत की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 23 Aug 2026 11:46 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sun, 23 Aug 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Nizakat, accused of raping an eight-year-old girl, has been denied bail.Nizakat, accused of raping an eight-year-old girl, has been denied bail.
बदायूं। वजीरगंज के सैदपुर कस्बे के चर्चित आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी की अदालत ने आरोपी निजाकत अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इन्कार किया।
विज्ञापन

सात जुलाई की शाम सैदपुर कस्बे के मोहल्ला गिरधरपुर में आरोपी निजाकत अली आठ वर्षीय बालिका को चीज दिलाने के बहाने सरकारी खंडहरनुमा क्वार्टर में ले गया था। आरोप है कि वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। बालिका की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई थी।
विज्ञापन

मामले में बालिका अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज करा चुकी है। उसने अपने बयान में आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अदालत में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी। आरोपी की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed