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Budaun News: किशोरी से छेड़खानी करने वाले को पांच साल की सजा

Sat, 23 Aug 2025 01:41 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 23 Aug 2025 01:41 AM IST
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Man sentenced to five years in prison for molesting a teenager
बदायूं। छेड़खानी के चार साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश निधि ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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उसावां थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने चार साल पहले एक मई 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मोहल्ले के ही संजू उर्फ संजेश किशोरी के साथ आए दिन छेड़खानी करता था। किशोरी ने विरोध किया तो उसने जाने से मारने की धमकी दी। किशोरी ने परिवार के लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है।
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