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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 01 Nov 2025 12:59 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 12:59 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
बदायूं। किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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दातागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता के पिता ने 26 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव हर्रामपुर का रहने वाला एक रिश्तेदार 23 अगस्त को घर आया था। दो दिन रुकने के बाद वह उसकी 13 साल की बेटी को अपने साथ कहीं ले गया।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपने बयान में युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी कर आरोपी को जेल भेज दिया।
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विवेचक ने विवेचना के दौरान घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सजा सुनाई।
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