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Budaun News: गुन्नौर के मुकेश हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 25 Jan 2024 02:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jan 2024 02:26 AM IST
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Life imprisonment to four culprits in Gunnaur's Mukesh murder case
बदायूं। गुन्नौर के मुकेश हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) शिव कुमारी ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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गुन्नौर (अब संभल में शामिल) थाना क्षेत्र के गांव मैढ़ौली निवासी चौधरी ने थाने पर तहरीर देकर बताया था कि 12 मार्च 2014 को शाम पांच बजे वह अपने बेटे विकास के साथ जुनावई से लौट रहे थे। गांव में जब कंचन व धर्मपाल के मकान के पास पहुंचे तभी पुरानी रंजिश में वहां पहले से घात लगाए बैठे कंचन, धर्मपाल, ऋषिपाल और धर्मवीर ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए दोनों भागते हुए घर पहुंच गए।
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हमलावर भी उनका पीछा करते हुए घर तक आ गए। इसी दौरान कंचन ने चौधरी के भतीजे मुकेश को सामने आने पर गोली मार दी। गोली मुकेश के सीने में लगी। घायल मुकेश ने इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई नेपाल सिंह को सौंपी।
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विवेचक ने हत्या के संबंध में सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। एक आरोपी कंचन जेल में है, जबकि धर्मपाल, ऋषिपाल और धर्मवीर की जमानत हो चुकी है। एडीजीसी ओमपाल कश्यप ने अभियोजन का पक्ष रखा। बुधवार को कोर्ट ने चारों आरोपियाें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद सभी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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