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Budaun News: हत्या के जुर्म में दो भाइयों सहित पांच को उम्रकैद
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बदायूं। हत्या के 11 साल पुराने मामले में दो भाइयों समेत पांच दोषियों को जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी मुजरिमों पर 2.65 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना दातागंज के गांव बिहारीपुर छेमराम में पुरानी रंजिश में पांच लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार राठौर के अनुसार गांव निवासी गुड्डू कश्यप पुत्र जयपाल सिंह ने 13 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गुड्डू और आरोपी दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आरोपियों को गुड्डू कश्यप पर दिल्ली पुलिस को मुखबिरी करने का शक था।
घटना वाले दिन धर्मपाल व रामभरोसे, सुखपाल, सुरेंद्र कश्यप और धर्मपाल ने गुड्डू के पिता जयपाल सिंह को जान से मारने की नीयत से घेर लिया। उन्होंने जयपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। गुड्डू ने सुखपाल, धर्मपाल, रामभरोसे, सुरेंद्र और धर्मपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद नामजद पांचों को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना दातागंज के गांव बिहारीपुर छेमराम में पुरानी रंजिश में पांच लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार राठौर के अनुसार गांव निवासी गुड्डू कश्यप पुत्र जयपाल सिंह ने 13 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गुड्डू और आरोपी दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आरोपियों को गुड्डू कश्यप पर दिल्ली पुलिस को मुखबिरी करने का शक था।
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घटना वाले दिन धर्मपाल व रामभरोसे, सुखपाल, सुरेंद्र कश्यप और धर्मपाल ने गुड्डू के पिता जयपाल सिंह को जान से मारने की नीयत से घेर लिया। उन्होंने जयपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। गुड्डू ने सुखपाल, धर्मपाल, रामभरोसे, सुरेंद्र और धर्मपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद नामजद पांचों को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।