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हत्या के आरोप में चार को उम्रकैद, जुर्माना

Fri, 19 Dec 2014 11:52 PM IST
बदायूं
बदायूं Updated Fri, 19 Dec 2014 11:52 PM IST
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स्पेशल जज एसएन सिंह ने हत्या, जानलेवा हमला के आरोपी चार अभियुक्तों को उम्रकैद सहित 50-50 हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया है।
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घटना थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव नरौरी की है। गांव निवासी आरोपी जागन ने घटना से करीब एक वर्ष पूर्व गांव के छत्रपाल को शराब के नशे में बुरा भला कहा तो छत्रपाल ने जागन को डांट डपटकर भगा दिया। इससे वह रंजिश मान गया। 18 फरवरी 2008 को जागन, रजनेश, बादशाह, मुनेश, उदयवीर, वीरेश के साथ छत्रपाल के घर में रात पौने दस बजे घुस गए। हमलावरों ने तमंचों से अंधाधुंध फायरिंग कर गृहस्वामी छत्रपाल के भतीजे शेर सिंह को घायल कर दिया। शोर पर घेराबंदी के दौरान हमलावर पड़ोसी सुरेश की छत पर कूद गए और उसके पुत्र भुवनेश की हत्या करके फरार हो गए। दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत कोर्ट ने शेर सिंह पर जानलेवा हमला तथा भुवनेश की हत्या के आरोप में दोषी पाकर बादशाह, मुनेश, उदयवीर, वीरेश को उम्रकैद समेत 50-50 हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रईस अहमद ने की। दौरान मुकदमा आरोपी जागन तथा रजनेश की मृत्यू हो गई।

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