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Budaun News: पराली जलाई तो देना होगा 2500 से 15 हजार जुर्माना

Tue, 26 Sep 2023 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 26 Sep 2023 01:22 AM IST
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If stubble is burnt then a fine of Rs 2500 to 15 thousand will have to be paid.
बदायूं। धान की कटाई के बाद उसकी पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा ऐसा करने पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई होगी।
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शासन ने निर्देश दिए है कि कोई भी किसान पराली न जलाएं। इससे वायु प्रदूषण होता। जिला कृषि अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि अगर किसी किसान ने फसल अवशेष या पराली जलाई, तो दाे एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले किसानों से 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ खेती वाले किसानों से 5,000 और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान से 15,000 रुपये वसूले जाएंगे।
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निर्देश दिए हैं कि किसान कंबाइन में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) लगाकर कटाई कराएं। ऐसा न करने पर कंबाइन काे सीज किया जाएगा। किसान फसल अवशेष को खेत में ही सड़ने दें। इससे कंपोस्ट खाद बनेगी। इसके अलावा एचपीसीएल प्लांट सैंजनी दातागंज में पराली बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।
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