फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Husband sentenced to ten years' imprisonment for attempting to murder his wife

Budaun News: पत्नी की हत्या के प्रयास में दोषी पति को दस साल की कैद

Sat, 28 Feb 2026 02:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 28 Feb 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to ten years' imprisonment for attempting to murder his wife
बदायूं। पत्नी की गर्दन पर खुरपी से वार कर जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी पति को त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विकास सिंह ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन



उसहैत थाना क्षेत्र के गांव बल्ले नगला की रहने वाली पीड़िता सोनी देवी ने 28 मई 2020 को थाने में शिकायतीपत्र दिया था। बताया कि उसकी शादी उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव पलिया नगला निवासी जसवीर पुत्र शिव सहाय के साथ हुई थी। पिता मोरपाल की मौत की सूचना पर वह अपने मायके आई थी।
विज्ञापन

24 मई को पति मायके में आए थे। पति से खर्चा मांगा तो नहीं दिया। इसी बात पर पति से विवाद हो गया था। 27 मई की रात करीब 12:30 बजे पति जसवीर ने सोते समय जान से मारने की नीयत से गर्दन पर खुरपी से कई वार किए, चीखने-चिल्लाने पर मां अनीता व ताई सावित्री आ गईं, जिन्होंने घटना देखी और मुझे बचाया। हमले में गर्दन, हाथ और शरीर पर काफी चोटें आई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई सोवीर सिंह को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अपर शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में जसवीर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed