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Budaun News: नक्शा पास नहीं, केवल रसीद के सहारे करा रहे निर्माण
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बदायूं। विनियमित प्राधिकरण कार्यालय में कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर भूमि स्वामी नक्शा संबंधी आवेदन करने के बाद मिलने वाली रसीद के सहारे ही मकान-दुकान का निर्माण करा रहे हैं। इस संबंध में शिकायत मिलने पर विनियमित प्राधिकरण अधिकारी ने फाइल तलब की है।
शहर और उसके आसपास के इलाका विनियमित प्राधिकरण कार्यालय के अधीन आता है। ऐसे में वहां पर जो भी निर्माण कार्य होता है उसका नक्शा संबंधित व्यक्ति को विनियमित प्रधिकरण कार्यालय के माध्यम से स्वीकृत कराना होता है।
ऐसे में जो भी लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं वे नक्शा पास कराने के लिए विभाग में आवेदन करते हैं, जिसकी उनको रसीद दी जाती है। इसके बाद नक्शे को लेकर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मौके पर जाकर जांच करता है। उसके बाद नक्शा स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद ही संबंधित व्यक्ति मकान, दुकान का निर्माण करा सकता है। अगर कोई इससे पहले निर्माण कराता है, तो नियमानुसार इसको अवैध माना जाता है। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाता है।
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इसके विपरीत यहां ऐसा नहीं हो पा रहा। बिना नक्शा पास कराए ही केवल रसीद के सहारे आवासीय कॉलोनी, दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर विनियमित प्राधिकरण अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों से ऐसी फाइलें तलब की हैं, जिनकी सिर्फ रसीद दी गई है, नक्शा पास नहीं हुआ है।
- विनियमित प्राधिकरण कार्यालय से नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करने वालों को रसीद दी जाती है। उसके बाद नक्शा पास करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको लेकर संबंधित कर्मचारी से फाइल तलब की है कि ऐसी कितनी रसीद जारी की गईं हैं जिनका नक्शा अब तक स्वीकृत नहीं हो सका है।
-रामजीलाल, सिटी मजिस्ट्रेट, अधिकारी विनियमित प्राधिकरण
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शहर और उसके आसपास के इलाका विनियमित प्राधिकरण कार्यालय के अधीन आता है। ऐसे में वहां पर जो भी निर्माण कार्य होता है उसका नक्शा संबंधित व्यक्ति को विनियमित प्रधिकरण कार्यालय के माध्यम से स्वीकृत कराना होता है।
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ऐसे में जो भी लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं वे नक्शा पास कराने के लिए विभाग में आवेदन करते हैं, जिसकी उनको रसीद दी जाती है। इसके बाद नक्शे को लेकर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मौके पर जाकर जांच करता है। उसके बाद नक्शा स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद ही संबंधित व्यक्ति मकान, दुकान का निर्माण करा सकता है। अगर कोई इससे पहले निर्माण कराता है, तो नियमानुसार इसको अवैध माना जाता है। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाता है।
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इसके विपरीत यहां ऐसा नहीं हो पा रहा। बिना नक्शा पास कराए ही केवल रसीद के सहारे आवासीय कॉलोनी, दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर विनियमित प्राधिकरण अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों से ऐसी फाइलें तलब की हैं, जिनकी सिर्फ रसीद दी गई है, नक्शा पास नहीं हुआ है।
- विनियमित प्राधिकरण कार्यालय से नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करने वालों को रसीद दी जाती है। उसके बाद नक्शा पास करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको लेकर संबंधित कर्मचारी से फाइल तलब की है कि ऐसी कितनी रसीद जारी की गईं हैं जिनका नक्शा अब तक स्वीकृत नहीं हो सका है।
-रामजीलाल, सिटी मजिस्ट्रेट, अधिकारी विनियमित प्राधिकरण