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हाईकोर्ट से मिली लड़की के प्रेमी समेत नामजदों को राहत

Tue, 22 Nov 2016 11:00 PM IST
ब्यूरो/बदायूं
ब्यूरो/बदायूं Updated Tue, 22 Nov 2016 11:00 PM IST
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highcourt given relax
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से पिछले महीने बहला फुसलाकर दरोगा की बहन को अगवा कर लिए जाने के मामले में नामजदों को हाईकोर्ट इलाहाबाद से बड़ी राहत मिल गई है। फरार लड़की और उसके प्रेमी समेत नामजदों की गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के घरों पर पुलिस की दबिश और उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
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बहुचर्चित इस मामले में फरार लड़की के भाई ने कुड़ानरसिंहपुर गांव के राधेश्याम और शंभूनाथ, अलीगढ़ जिले में इगलास थाना क्षेत्र के गांव गिरीश और उसके भाई के खिलाफ 16 अक्तूबर को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गायब लड़की का एक भाई मैनपुरी में दरोगा है। हालांकि पुलिस ने लड़की को बरामद करने के लिए कई बार कोशिश भी लेकिन नामजदों समेत उसका सुराग नहीं लगा। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शरण ली थी। दरोगा राजपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसका आदेश सोमवार शाम को कोतवाली भी पहुंच गया।
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बता दें कि इसी मामले में 31 अक्तूबर को गायब लड़की के दरोगा भाई ने खुद पैरोकारी कर कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव बोंदरी निवासी राजपाल को आरोपियों को मदद करने के शक में दबोच लिया था। उसने राजपाल की अमानवीय तरीके से पिटाई भी की थी। मामला जब एसएसपी के संज्ञान में पहुंचा तो कोतवाली पुलिस ने पिटाई से घायल राजपाल के भाई धर्मवीर की तहरीर पर मैनपुरी में तैनात दरोगा और उसके भाइयों के खिलाफ अपहरण और लूट का मामला दर्ज कर लिया था। नामजद दरोगा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अहिल्याबाई होल्कर यूथ बिग्रेड के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था।
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