{"_id":"597a09d14f1c1b6b218b460f","slug":"govt-to-tighten-noose-on-shopkeepers-using-polythene","type":"story","status":"publish","title_hn":"पॉलिथीन थैली उत्पादकों और विक्रेताओं पर कसेगा शिकंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पॉलिथीन थैली उत्पादकों और विक्रेताओं पर कसेगा शिकंजा
अमर उजाला ब्यूरो,बदायूं
Updated Thu, 27 Jul 2017 09:12 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पॉलिथीन पकड़े जाने पर दर्ज कराया जाएगा मुकदमा
पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बार फिर से जिला प्रशासन सख्त हुआ है। इसके तहत पॉलिथीन थैली के उत्पादकों और विक्रेताओं पर अब शिकंजा कसा जाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि जिन उत्पादकों और विक्रेताओं को पॉलिथीन के साथ पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में कूड़ा निस्तारण के लिए पॉलिथीन थैली के उत्पादकों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। पॉलिथीन थैली के उत्पादन थोक व खुदरा बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने पॉलिथीन थैली के उत्पादकों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत उत्पादकों और विक्रेताओं के खिलाफ एसीटी, आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एडीएम ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में 90 प्रतिशत कूड़ा प्लास्टिक थैलियों से होता है। स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए पिछले तीन माह से पॉलिथीन थैली के उत्पादन, थोक एवं खुदरा बिक्री तथा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर शहर तथा गांवों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के निर्देश शासन से मिले थे।
विज्ञापन
पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बार फिर से जिला प्रशासन सख्त हुआ है। इसके तहत पॉलिथीन थैली के उत्पादकों और विक्रेताओं पर अब शिकंजा कसा जाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि जिन उत्पादकों और विक्रेताओं को पॉलिथीन के साथ पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में कूड़ा निस्तारण के लिए पॉलिथीन थैली के उत्पादकों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। पॉलिथीन थैली के उत्पादन थोक व खुदरा बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने पॉलिथीन थैली के उत्पादकों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत उत्पादकों और विक्रेताओं के खिलाफ एसीटी, आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एडीएम ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में 90 प्रतिशत कूड़ा प्लास्टिक थैलियों से होता है। स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए पिछले तीन माह से पॉलिथीन थैली के उत्पादन, थोक एवं खुदरा बिक्री तथा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर शहर तथा गांवों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के निर्देश शासन से मिले थे।