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Budaun: प्रेमी जोड़े की हत्या मामले में युवती की मां-पिता समेत चार को फांसी की सजा, वारदात से दहल गया था इलाका
Thu, 22 Sep 2022 07:55 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं
अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 22 Sep 2022 07:55 PM IST
सार
दोहरे हत्याकांड का मामला उरैना थाना वजीरगंज जिला बदायूं का है। उरैना में 14 मई 2017 को गोविंद पुत्र पप्पू और आशा पुत्री किशनलाल की प्रेमप्रसंग के चलते हत्या हो गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बदायूं में जिला सत्र न्यायाधीश पंकज अग्रवाल ने थाना वजीरगंज में हत्या के पांच साल पुराने मामले में एक महिला समेत चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।
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दोहरे हत्याकांड का मामला उरैना थाना वजीरगंज जिला बदायूं का है। उरैना में 14 मई 2017 को गोविंद पुत्र पप्पू और आशा पुत्री किशनलाल की प्रेमप्रसंग के चलते हत्या हो गई थी। घटना में मृतक गोविंद के पिता की तरफ से मृतका आशा के पिता किशनलाल, मां जलधारा, विजयपाल व रामवीर पुत्र रामभरोसे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि जलधारा स्वयं हाजिर हुई थी। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल अनिल सिंह राठौर ने पैरवी की है।
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