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Budaun News: हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कोठी पर दिलाया कब्जा

Thu, 02 Jul 2026 02:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2026 02:07 AM IST
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Following a High Court order, the administration facilitated the taking of possession of the bungalow.
इंदिरा चौक से रेलवे स्टेशन पर ​स्थित एक बि​ल्डिंग को कब्जा मुक्त कराने के दौरान मौके पर मौजूद स
बदायूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने कोठी खाली कराकर पादरी सचिन रॉबिन्सन को कब्जा दिलाया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ।
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रेलवे स्टेशन स्थित मार्ग पर कोठी व भूमि को लेकर विवाद था। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पादरी सचिन रॉबिन्सन ने बताया कि इलाहाबाद कोर्ट ने डीएम, एसएसपी को कोठी खाली कराने का आदेश दिया था।
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बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुमित कुमार की अगुवाई में पुलिस-प्रशासन का दल बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा। कोठी खाली कराकर उस पर पादरी सचिन रॉबिन्सन को कब्जा दिला दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट सुमित कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोठी को खाली कराकर संबंधित को कब्जा दिलाने की कार्रवाई की गई है।
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कोठी के बाहर लगीं अस्थायी दुकानें हटवाईं

सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में कोठी को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान कोठी के बाहर जो अस्थायी दुकानें लगी थीं, उन्हें भी हटवा दिया गया। कुछ दुकानें स्थायी रूप से बन हुई थीं, उनको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।

इंदिरा चौक से रेलवे स्टेशन पर स्थित एक बिल्डिंग को कब्जा मुक्त कराने के दौरान मौके पर मौजूद स

इंदिरा चौक से रेलवे स्टेशन पर स्थित एक बिल्डिंग को कब्जा मुक्त कराने के दौरान मौके पर मौजूद स

इंदिरा चौक से रेलवे स्टेशन पर स्थित एक बिल्डिंग को कब्जा मुक्त कराने के दौरान मौके पर मौजूद स

इंदिरा चौक से रेलवे स्टेशन पर स्थित एक बिल्डिंग को कब्जा मुक्त कराने के दौरान मौके पर मौजूद स

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