फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Dowry murder accused Husband of 10 years imprisonment

दहेज हत्या के आरोपी  पति को 10 साल कैद

Sun, 18 Sep 2016 12:10 AM IST
ब्यूरो /बदायूं
ब्यूरो /बदायूं Updated Sun, 18 Sep 2016 12:10 AM IST
विज्ञापन
दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
विज्ञापन

मूसाझाग थाने में 10 जुलाई 2014 को वादी गुड्डू पुत्र तोताराम निवासी गांव एवं थाना भीरा जिला लखीमपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुड्डू ने बताया था कि उसने अपनी बहन सोनी की शादी ग्राम फरीदापुर निवासी गुलाब सिंह पुत्र रामेश्वर के साथ की थी। बहनोई अक्सर बाइक की मांग को लेकर परेशान करता था, जब भी बहन घर आकर बताती थी कि उसका पति बाइक के लिए रुपये की मांग करता था, लेकिन वह समझा-बुझाकर घर वापस भेज देता था, लेकिन 10 जुलाई 2014 को उसे मोबाइल पर सूचना मिली कि उसकी बहन सोनी को जलाकर मार दिया गया था। बहन की ससुराल पहुंचकर देखा तो बहन का शव अधजली अवस्था में पड़ा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम रईस अहमद ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी जगत सिंह यादव और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पति को दहेज हत्या का दोषी पाकर 10 साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed