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दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को उम्रकैद

Sat, 20 Dec 2014 08:30 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Sat, 20 Dec 2014 08:30 PM IST
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न्यायालय अपर सेशन जज एसएन त्रिपाठी ने दहेज हत्या के मामले में नामजद पति, सास और ससुर को उम्रकैद सहित चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना थाना कुवरगांव सदर क्षेत्र की है। पड़ोसी जिला मुरादाबाद के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र अहलादपुर निसावी हरी शंकर की पुत्री सुधा की शादी गांव के रामकुमार के पुत्र सचिन से पांच मई 2011 को हुई थी। सुधा शिक्षामित्र थी। दहेज में मोटरसाइकिल के रुपये सहित काफी सामान दिया था। विवाहोपरांत अचानक सचिन व्यापार के लिए दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करने लगा। साथ ही सुधा का उत्पीड़न और उपेक्षा करने लगा। इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। मांग पूरी होते न देख पति सचिन ने ससुर रामकुमार की रात गला दबाकर सुधा की हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों की सुनवाई के पश्चात सुधा की दहेज हत्या के आरोप में दोषी पाकर सचिन, राकुमार, सर्वेश को उम्रकैद सहित चार-चार हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया।
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