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दो सगे भाइयों को उम्र कैद, जुर्माना भी ठोंका
ब्यूरो /बदायूं
Updated Fri, 30 Sep 2016 12:13 AM IST
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हत्या के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय सोनिका चौधरी ने दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका गया है।
घटना थाना उघैती के गांव भवानीपुर के मजरा खंडवा की है। गांव के विनोद कुमार पुत्र रुकुम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके तहेरे भाई मनोज कुमार पुत्र नित्यानंद को गांव का ही मनोज कुमार पुत्र श्योराज बिना वजह गालियां देते हुए मारपीट करने लगा। उसने बीच-बचाव कराया। इतने में ही मनोज कुमार पुत्र श्योराज उसके घर की ओर भागा। घर से दोनों भाई मंजीत और मनोज तमंचा-पौनिया लेकर आए। दोनों फायरिंग कर दी। एक गोली उसके भाई प्रमोद को लगी। वह वहीं गिर गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विद्वान न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी बिलालुद्दीन और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद नामजद मनोज और मंजूद को हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को उम्र कैद के साथ 15-15 हजार रुपये सजा भी सुनाई। दो अन्य आरोपी श्योराज सिंह और रघुराज सिंह को बरी कर दिया।
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घटना थाना उघैती के गांव भवानीपुर के मजरा खंडवा की है। गांव के विनोद कुमार पुत्र रुकुम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके तहेरे भाई मनोज कुमार पुत्र नित्यानंद को गांव का ही मनोज कुमार पुत्र श्योराज बिना वजह गालियां देते हुए मारपीट करने लगा। उसने बीच-बचाव कराया। इतने में ही मनोज कुमार पुत्र श्योराज उसके घर की ओर भागा। घर से दोनों भाई मंजीत और मनोज तमंचा-पौनिया लेकर आए। दोनों फायरिंग कर दी। एक गोली उसके भाई प्रमोद को लगी। वह वहीं गिर गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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विद्वान न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी बिलालुद्दीन और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद नामजद मनोज और मंजूद को हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को उम्र कैद के साथ 15-15 हजार रुपये सजा भी सुनाई। दो अन्य आरोपी श्योराज सिंह और रघुराज सिंह को बरी कर दिया।
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