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जानलेवा हमले में पांच साल की सजा, जुर्माना
बदायूं, ब्यूरो
Updated Wed, 15 Feb 2017 03:38 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नलिन कुमार श्रीवास्तव ने नामजद आरोपी जेठ को जानलेवा हमला करने में दोषी पाते हुए पांच साल की सजा दी है। साथ ही पांच हजार जुर्माना भी ठोका है।
घटना थाना बिसौली के गांव अफगना परवेजनगर की तीन सितंबर 2013 की है। वादिनी लौंगश्री ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति नंद किशोर की मृत्यु दो साल पहले हो चुकी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह गांव के ही ठाकुरदास के साथ बतौर पत्नी रहने लगी थी। इस बात को लेकर उसका जेठ मुन्नालाल पुत्र मुकंद राम उसके रंजिश मानता था। तीन सितंबर 2013 की रात करीब साढे नौ बजे वह भैंस को चारा डालने जा रही थी। तभी उसके जेठ मुन्नालाल ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। विद्वान न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रेमबाबू और बचाव पक्ष की सुनी। आरोपी मुन्नालाल को जानलेवा हमले का दोषी पाकर पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना बोला।
घटना थाना बिसौली के गांव अफगना परवेजनगर की तीन सितंबर 2013 की है। वादिनी लौंगश्री ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति नंद किशोर की मृत्यु दो साल पहले हो चुकी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह गांव के ही ठाकुरदास के साथ बतौर पत्नी रहने लगी थी। इस बात को लेकर उसका जेठ मुन्नालाल पुत्र मुकंद राम उसके रंजिश मानता था। तीन सितंबर 2013 की रात करीब साढे नौ बजे वह भैंस को चारा डालने जा रही थी। तभी उसके जेठ मुन्नालाल ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। विद्वान न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रेमबाबू और बचाव पक्ष की सुनी। आरोपी मुन्नालाल को जानलेवा हमले का दोषी पाकर पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना बोला।
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