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जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को सात साल कैद
ब्यूरो बदायूं।
Updated Tue, 26 Apr 2016 11:59 PM IST
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जेल
- फोटो : अमर उजाला
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स्पेशल जज एससीएसटी ने पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
करीब छह साल पहले जानलेवा हमले के आरोपी बाप-बेटे को स्पेशल जज एससीएसटी ने कोर्ट में सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
इस घटना की रिपोर्ट बिल्सी के नीरज शर्मा उर्फ मोनू ने उघैती थाने में सात मार्च 2010 को दर्ज कराई थी। बताया कि वह सात मार्च को बाइक से शकील को बैठाकर इस्लामनगर ले जा रहा था। तभी रितौली भट्ठे के पास आने पर राहुल शर्मा, कुलदीप किशोर शर्मा एवं एक अन्य व्यक्ति ने बाइक रोकने को कहा। राहुल और कुलदीप ने उसे जान से मारने की नीयत से तमंचे फायर कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पिता कुलदीप किशोर और बेटे राहुल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससीएसटी नलिन कुमार श्रीवास्तव बाप-बेटे को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रईस अहमद ने की थी।
करीब छह साल पहले जानलेवा हमले के आरोपी बाप-बेटे को स्पेशल जज एससीएसटी ने कोर्ट में सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
इस घटना की रिपोर्ट बिल्सी के नीरज शर्मा उर्फ मोनू ने उघैती थाने में सात मार्च 2010 को दर्ज कराई थी। बताया कि वह सात मार्च को बाइक से शकील को बैठाकर इस्लामनगर ले जा रहा था। तभी रितौली भट्ठे के पास आने पर राहुल शर्मा, कुलदीप किशोर शर्मा एवं एक अन्य व्यक्ति ने बाइक रोकने को कहा। राहुल और कुलदीप ने उसे जान से मारने की नीयत से तमंचे फायर कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पिता कुलदीप किशोर और बेटे राहुल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससीएसटी नलिन कुमार श्रीवास्तव बाप-बेटे को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रईस अहमद ने की थी।
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