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दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को उम्रकैद

Thu, 11 Dec 2014 12:38 AM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Thu, 11 Dec 2014 12:38 AM IST
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domestic violence
 न्यायालय षष्ठम अपर जज एसएन त्रिपाठी ने दहेज हत्या के आरोपी पति, सास और ससुर को उम्रकैद सहित सात-सात हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया है।
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थाना गुन्नौर क्षेत्र के कन्हुआ गांव निवासी नत्थू के पुत्र मुकेश की शादी हिंदू रीति रिवाज से थाना रजपुरा के गांव मेऊआ हसनगंज के धर्मपाल की पुत्री ममता से 2003 में हुई। सामर्थ्य के अनुसार दिए गए दान दहेज में ममता को पति मुकेश, सास, रामवती तथा ससुर नत्थू खुश नहीं था। लगातार मोटर साइकिल, नकद पचास हजार रुपये सहित भैस की मांग को लेकर ममता का उत्पीड़न होने लगा। आरोपी पति ममता को मायके छोड़ आया। आखिरकार दबाव पड़ने पर ममता की विदा 26 दिसंबर 2007 को पति करा ले गया। अगले दिन मायके वालों ने फोन से राजीखुशी की बात मालूम की तो पता चला ममता पति के साथ ससुराल नहीं पहुंची। 29 दिसंबर को ममता की लाश बबराला टीसीएल से बरामद हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत ममता की दहेज उत्पीड़न और हत्या करके शव छिपाए जाने के आरोप में दोषी पाकर पति मुकेश, ससुर नत्थू और सास रामवती को उम्रकैद तथा प्रत्येक को सात हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी देवी ने की।
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