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दोस्त की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Thu, 19 Nov 2015 08:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं Updated Thu, 19 Nov 2015 08:38 PM IST
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death sentence to the killer of his friend
दो साल पहले घर से बुलाकर किया था कत्ल
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न्यायाधीश ने 23 हजार का जुर्माना भी डाला


घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर की  है। सैदपुर के बेनीराम मौर्य के बेटे पूरनलाल उर्फ कल्लू ने रिपोर्ट दर्ज  कराई थी। रिपोर्ट में कल्लू ने कहा था कि वर्ष 2013 की 19 अक्तूबर को शाम  के वक्त उसके बेटे रामेश्वर को गांव के मुनव्वर सलमानी का बेटा छोटा साथ  बुला ले गया था। छोटा और रामेश्वर दोनों दोस्त थे।

रामेश्वर के घर न लौटने पर इस बारे में आरोपी छोटा से पूछा गया, तो उसने कहा कि रामेश्वर  उससे मिलकर चला गया था। काफी तलाशने पर रामेश्वर का शव दूसरे दिन सैयद इंटर  कॉलेज के पीछे मुन्ने हाजी के खेत में मिला था। गांव के राजू और हेतराम ने  बताया कि उन लोगों ने रामेश्वर का आरोपी छोटा के साथ झगड़ा होता देखा था,  लेकिन दोनों की दोस्ती की वजह से उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। जज ने छोटा को  हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास और 23 हजार का जुर्माना लगाया। वादी पक्ष  की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की।
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