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दोस्त की हत्या करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
Updated Thu, 19 Nov 2015 08:38 PM IST
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दो साल पहले घर से बुलाकर किया था कत्ल
न्यायाधीश ने 23 हजार का जुर्माना भी डाला
घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर की है। सैदपुर के बेनीराम मौर्य के बेटे पूरनलाल उर्फ कल्लू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कल्लू ने कहा था कि वर्ष 2013 की 19 अक्तूबर को शाम के वक्त उसके बेटे रामेश्वर को गांव के मुनव्वर सलमानी का बेटा छोटा साथ बुला ले गया था। छोटा और रामेश्वर दोनों दोस्त थे।
रामेश्वर के घर न लौटने पर इस बारे में आरोपी छोटा से पूछा गया, तो उसने कहा कि रामेश्वर उससे मिलकर चला गया था। काफी तलाशने पर रामेश्वर का शव दूसरे दिन सैयद इंटर कॉलेज के पीछे मुन्ने हाजी के खेत में मिला था। गांव के राजू और हेतराम ने बताया कि उन लोगों ने रामेश्वर का आरोपी छोटा के साथ झगड़ा होता देखा था, लेकिन दोनों की दोस्ती की वजह से उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। जज ने छोटा को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास और 23 हजार का जुर्माना लगाया। वादी पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की।
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न्यायाधीश ने 23 हजार का जुर्माना भी डाला
घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर की है। सैदपुर के बेनीराम मौर्य के बेटे पूरनलाल उर्फ कल्लू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कल्लू ने कहा था कि वर्ष 2013 की 19 अक्तूबर को शाम के वक्त उसके बेटे रामेश्वर को गांव के मुनव्वर सलमानी का बेटा छोटा साथ बुला ले गया था। छोटा और रामेश्वर दोनों दोस्त थे।
रामेश्वर के घर न लौटने पर इस बारे में आरोपी छोटा से पूछा गया, तो उसने कहा कि रामेश्वर उससे मिलकर चला गया था। काफी तलाशने पर रामेश्वर का शव दूसरे दिन सैयद इंटर कॉलेज के पीछे मुन्ने हाजी के खेत में मिला था। गांव के राजू और हेतराम ने बताया कि उन लोगों ने रामेश्वर का आरोपी छोटा के साथ झगड़ा होता देखा था, लेकिन दोनों की दोस्ती की वजह से उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। जज ने छोटा को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास और 23 हजार का जुर्माना लगाया। वादी पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की।
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