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पीसी शर्मा की पत्नी की जमानत अर्जी खारिज
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बदायूं। डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीसी शर्मा की पत्नी कमलेश शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि 23 मई 2016 को प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा की घर जाते समय स्कूटी में टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका की अधिवक्ता बहन विपर्णा गौड़ ने पूर्व बसपा विधायक समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान बसपा विधायक को क्लीन चिट मिल गई थी। इसमें पीसी शर्मा सहित 11 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। इसके बाद में क्राइम ब्रांच बरेली ने पीसी शर्मा और उनकी पत्नी समेत 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पीसी की पत्नी कमलेश 28 जनवरी से जेल में बंद है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने जमानत प्रार्थना पर अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनिल सिंह राठौड़ व मुलजिम के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। ब्यूरो
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बता दें कि 23 मई 2016 को प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा की घर जाते समय स्कूटी में टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका की अधिवक्ता बहन विपर्णा गौड़ ने पूर्व बसपा विधायक समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान बसपा विधायक को क्लीन चिट मिल गई थी। इसमें पीसी शर्मा सहित 11 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। इसके बाद में क्राइम ब्रांच बरेली ने पीसी शर्मा और उनकी पत्नी समेत 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पीसी की पत्नी कमलेश 28 जनवरी से जेल में बंद है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने जमानत प्रार्थना पर अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनिल सिंह राठौड़ व मुलजिम के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। ब्यूरो
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