फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   10 years jail in kidnaping case

अपहरण के मामले में दस साल कैद, जुर्माना

Wed, 04 Feb 2015 11:43 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Wed, 04 Feb 2015 11:43 PM IST
विज्ञापन
न्यायालय स्पेशल जज(ईसी एक्ट) सीपी सिंह ने अपहरण के मामले में नामजद को दस साल कैद सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

घटना थाना उसहैत क्षेत्र के गांव हरेंडी की है। खेमकरन किसान का 25 वर्षीय पुत्र रामवीर 18 जुलाई 2005 को मक्का की फसल की रखवाली करने खेत पर गया था। उसके साथ धर्मसिंह भी था। इसी बीच देर रात आरोपी वीरेंद्र ने अपने साथियों के साथ रामवीर का अपहरण कर लिया। बाद में सात अगस्त 2008 को रामवीर आरोपी वीरेंद्र के चंगुल से छूटकर भाग आया। श्री सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत रामवीर के अपहरण के आरोप में दोषी पाकर वीरेंद्र को दस साल कैद सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश यादव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed