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करोड़ों के घपले में जांच करा वसूली का आदेश
ब्यूरो, अमर उजाला बदायूं
Updated Sun, 06 Sep 2015 08:37 PM IST
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इस संबंध में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा ने याचिका पर फैसला लेते हुए प्रमुख सचिव वन को निर्देशित किया है। कहा गया है कि करोड़ों के गबन की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक वाद दायर कराया जाए और गबन की गई धनराशि वसूल की जाए। उनके विरुद्ध आरोपित अपराध में दंडित किया जाए।
उझानी परगना और कादरचौक ब्लाक के गांव उलाई खेड़ा खाम के मजरा गंगबरार के प्रधान रहे राजेश्वर सिंह कश्यप उर्फ राजू प्रधान ने इससे पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें कीं थीं, लेकिन किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी। यहां बताना जरूरी है कि डीएम और सीडीओ के आदेश पर जांचों में करोड़ों के घपले उजागर हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। इसके बाद राजू प्रधान ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी।
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और प्रमुख सचिव वन को निर्देशित किया है। इसमें उच्चस्तीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से याची को अवगत कराए जाने की बात भी कही गई है। अगर, ऐसा नहीं होता है तो याची अवमानना दायर करने का अधिकारी होगा।
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उझानी परगना और कादरचौक ब्लाक के गांव उलाई खेड़ा खाम के मजरा गंगबरार के प्रधान रहे राजेश्वर सिंह कश्यप उर्फ राजू प्रधान ने इससे पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें कीं थीं, लेकिन किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी। यहां बताना जरूरी है कि डीएम और सीडीओ के आदेश पर जांचों में करोड़ों के घपले उजागर हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। इसके बाद राजू प्रधान ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी।
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जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और प्रमुख सचिव वन को निर्देशित किया है। इसमें उच्चस्तीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से याची को अवगत कराए जाने की बात भी कही गई है। अगर, ऐसा नहीं होता है तो याची अवमानना दायर करने का अधिकारी होगा।
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