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इलाज में लापरवाही से मौत होने पर नर्सिंग होम पर एक लाख का जुर्माना
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बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव और सदस्य एनसी बिसारिया ने 29 साल पुराने मामले में सुभाष नर्सिंग होम पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीठ ने यह आदेश भी दिया है कि जुर्माने की रकम को सुभाष नर्सिंग होम के संचालक परिवादी को परिवाद दायर करने की तारीख से 12 फ़ीसदी ब्याज के साथ अदा करेंगे।
थाना सिविल लाइन क्षेत्र की न्यू आदर्श कॉलोनी निवासी वकील गेंदन लाल बघेल ने 15 अप्रैल 1993 को एक परिवाद दायर किया था। उनके अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी नीरू को इलाज के लिए डॉ सुभाष नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। वकील की पत्नी नीरू को डॉ. सुभाष वैश्य और उनकी पत्नी डॉ. रेनू वैश्य ऑपरेशन थिएटर में ले गए। आरोप लगाया कि ऑपरेशन करते समय घोर लापरवाही बरतते हुए उनकी पत्नी की आंत हाथ से खींचकर तोड़ दी। ऑपरेशन थिएटर से मरीज नीरू की चीखें जब सुनाई दी, तब उनके पति ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो देखा डॉक्टर रेनू वैश्य के हाथ खून से लथपथ थे और परिवादी की पत्नी की टूटी आंत उनके हाथ में थी। मरीज की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर सुभाष वैश्य ने नीरू को भेज दिया। यहां ऑपरेशन के बाद नीरू की मृत्यु हो गई। गेंदन लाल ने डॉ. सुभाष नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया।
जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने वकील के अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला की बहस को सुनने के बाद डॉक्टर सुभाष नर्सिंग होम के संचालक को वकील को बतौर जुर्माना एक लाख रुपये 12 फीसदी ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
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थाना सिविल लाइन क्षेत्र की न्यू आदर्श कॉलोनी निवासी वकील गेंदन लाल बघेल ने 15 अप्रैल 1993 को एक परिवाद दायर किया था। उनके अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी नीरू को इलाज के लिए डॉ सुभाष नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। वकील की पत्नी नीरू को डॉ. सुभाष वैश्य और उनकी पत्नी डॉ. रेनू वैश्य ऑपरेशन थिएटर में ले गए। आरोप लगाया कि ऑपरेशन करते समय घोर लापरवाही बरतते हुए उनकी पत्नी की आंत हाथ से खींचकर तोड़ दी। ऑपरेशन थिएटर से मरीज नीरू की चीखें जब सुनाई दी, तब उनके पति ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो देखा डॉक्टर रेनू वैश्य के हाथ खून से लथपथ थे और परिवादी की पत्नी की टूटी आंत उनके हाथ में थी। मरीज की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर सुभाष वैश्य ने नीरू को भेज दिया। यहां ऑपरेशन के बाद नीरू की मृत्यु हो गई। गेंदन लाल ने डॉ. सुभाष नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया।
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जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने वकील के अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला की बहस को सुनने के बाद डॉक्टर सुभाष नर्सिंग होम के संचालक को वकील को बतौर जुर्माना एक लाख रुपये 12 फीसदी ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
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