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गैंगस्टर एक्ट में चार को सात-सात साल की सजा

Fri, 07 Jan 2022 01:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 01:15 AM IST
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बदायूं। गैंगस्टर के करीब 15 साल पुराने मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने नामजद चार आरोपियों को मुजरिम ठहराते हुए साथ सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी मुजरिमों पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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उझानी कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी सुभाष चंद्र तोमर ने 13 फरवरी 2007 को जुबानी सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव टुंगसईया निवासी राजपाल एक संगठित गिरोह चलाता है। उसके गिरोह में गांव का ही नन्हे, अल्लापुर चमारी के राजेंद्र, आराम सिंह का क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। उझानी और अन्य थाना क्षेत्रों में गिरोह के सदस्यों के खिलाफ हत्या, लूट, राहजनी आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं। इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कोई भी जनता का व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है। पुलिस ने राजपाल, नन्हे, राजेंद्र और आराम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में नामजद राजपाल, नन्हे, राजेंद्र और आराम सिंह को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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