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बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक को 25 साल की सजा
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बदायूं। दो साल पुराने बालिका से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय सुबोध वार्ष्णेय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उसहैत थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 11 वर्षीय बेटी खेत पर घास लेने गई थी। उसी समय वीरेश ने बालिका को गलत नीयत से सरसों के खेत में खींच कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी बेटी ने शोर मचाया। जिस पर तमाम लोग दौड़कर आ गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भाग गया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए वीरेश के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुबोध वार्ष्णेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीपी सिंह, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। उसके बाद कोर्ट ने आरोपी वीरेश को दोषी ठहराया। उसे 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा होने पर संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता बालिका को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। संवाद
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उसहैत थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 11 वर्षीय बेटी खेत पर घास लेने गई थी। उसी समय वीरेश ने बालिका को गलत नीयत से सरसों के खेत में खींच कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी बेटी ने शोर मचाया। जिस पर तमाम लोग दौड़कर आ गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भाग गया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए वीरेश के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुबोध वार्ष्णेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीपी सिंह, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। उसके बाद कोर्ट ने आरोपी वीरेश को दोषी ठहराया। उसे 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा होने पर संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता बालिका को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। संवाद
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