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आरा मशीनों के नवीनीकरण शुल्क पर संशय

Thu, 07 Jan 2016 08:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं Updated Thu, 07 Jan 2016 08:54 PM IST
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कोर्ट में फंसा पेंच, शपथ पत्र जमाकर ली जा रही हैं नवीनीकरण फीस
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वन विभाग ने सभी आरा मशीन स्वामियों से दिसंबर से नवीनीकरण कराए जाने का प्रावधान पूरा करने के लिए नवीनीकरण शुल्क लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर रिट मै. सिंह टिंबर ट्रेडर्स व अन्य बनाम उप्र सरकार के आदेश पर प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है। हाईकोर्ट का आदेश पालन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार ने वन विभाग को उलझा दिया है। इसलिए यहां वन विभाग ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है। गत वर्षों की भांति 25 हजार रुपये शुल्क जमा तो कर दिया है, लेकिन शपथ पत्र लेकर जमा धनराशि पर कम बढ़ होने पर समायोजन वचन वद्धता भरवा ली गई है। इससे आरा मशीन स्वामी भी संतुष्ट हैं और समय पर नवीनीकरण शुल्क भी जमा हो रहा है। डीएफओ समीर कुमार ने बताया कि कोर्ट में मामला फंसा होने के कारण यही एक रास्ता था। आरा मशीन स्वामियों को भी इसमें कोई एतराज नहीं था। इसलिए शपथ पत्र के साथ नवीनीकरण का शुल्क जमा कराया गया है।
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