{"_id":"613bb0b58ebc3eb6fa773546","slug":"civic-amenities-badaun-news-bly4591984137","type":"story","status":"publish","title_hn":"अगले दो महीने अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त मिलेगा सिर्फ गेहूं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अगले दो महीने अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त मिलेगा सिर्फ गेहूं
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बदायूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को हर महीने एक बार सब्सिडी वाला राशन मिलता है, जबकि दूसरी बार मुफ्त राशन दिया जाता है। हर माह दूसरी बार में इन्हें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से वितरित किया जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। कार्डधारक को अक्तूबर और नवंबर में मुफ्त में सिर्फ गेहूं ही मिलेगा।
जिला पूर्ति विभाग की ओर से अब तक राशनकार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से सरकारी रेट पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराए जा रहे थे। कोविड-19 के दौरान लोगों की स्थिति देखते हुए प्रदेश सरकार ने निशुल्क राशन देने की व्यवस्था की थी। ऐसे में अंत्योदय कार्ड धारक को दूसरे चरण में हर यूनिट पर तीन किलो गेहूं, दो किलो चावल दिए जाने लगे। अब इस व्यवस्था में शासन ने बदलाव कर दिया है। पूर्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि निशुल्क रूप से जो राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है उसमें अब चावल नहीं दिया जाए। जबकि अब उन लोगों को तीन किलो गेहूं की जगह पांच किलो गेहूं दिया जाए। हालांकि अभी ये योजना अक्तूबर और नवंबर माह के लिए लागू की गई है। डीएसओ रमन मिश्रा ने बताया कि शासन से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। इसके संबंध में सभी पूर्ति निरीक्षकों, कोटेदारों को अवगत करा दिया गया है। संवाद
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जिला पूर्ति विभाग की ओर से अब तक राशनकार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से सरकारी रेट पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराए जा रहे थे। कोविड-19 के दौरान लोगों की स्थिति देखते हुए प्रदेश सरकार ने निशुल्क राशन देने की व्यवस्था की थी। ऐसे में अंत्योदय कार्ड धारक को दूसरे चरण में हर यूनिट पर तीन किलो गेहूं, दो किलो चावल दिए जाने लगे। अब इस व्यवस्था में शासन ने बदलाव कर दिया है। पूर्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि निशुल्क रूप से जो राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है उसमें अब चावल नहीं दिया जाए। जबकि अब उन लोगों को तीन किलो गेहूं की जगह पांच किलो गेहूं दिया जाए। हालांकि अभी ये योजना अक्तूबर और नवंबर माह के लिए लागू की गई है। डीएसओ रमन मिश्रा ने बताया कि शासन से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। इसके संबंध में सभी पूर्ति निरीक्षकों, कोटेदारों को अवगत करा दिया गया है। संवाद
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