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Budaun News: भड़काऊ पर्चे छापने पर प्रिटिंग प्रेस संचालकों पर होगी कार्रवाई
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कलक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक करते डीएम मनोज कुमार।स्रोत-प्रशासन
बदायूं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से कहा कि अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री या पर्चे आदि प्रकाशित किए जाते हैं तो कार्रवाई होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के पालन में सहयोग करें। ऐसी कोई भी सामग्री मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। जैसे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना आदि। प्रकाशित सामग्री के साथ यह भी सूचना प्रिंटिंग प्रेस स्वामी देंगे कि कितनी सामग्री प्रकाशित हुई व उसका कितना मूल्य है। सभी मुद्रक व प्रकाशक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन से संबंधित प्रचार सामग्री जिसका मुद्रण कराया जा रहा है उसमें प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता तथा कितनी संख्या में सामग्री प्रकाशित की जा रही है यह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाए। इसके अलावा निर्देश दिए कि प्रत्याशियों के घोषणा पत्र के बगैर प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया गया तो भी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम वित्त डॉ. वैभव शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पर्चे आदि प्रकाशित नहीं करा सकता। जिसे भी प्रचार सामग्री छपवानी है उसे निर्धारित प्रारूप पर घोषण पत्र देना होगा।।
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जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के पालन में सहयोग करें। ऐसी कोई भी सामग्री मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। जैसे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना आदि। प्रकाशित सामग्री के साथ यह भी सूचना प्रिंटिंग प्रेस स्वामी देंगे कि कितनी सामग्री प्रकाशित हुई व उसका कितना मूल्य है। सभी मुद्रक व प्रकाशक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन से संबंधित प्रचार सामग्री जिसका मुद्रण कराया जा रहा है उसमें प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता तथा कितनी संख्या में सामग्री प्रकाशित की जा रही है यह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाए। इसके अलावा निर्देश दिए कि प्रत्याशियों के घोषणा पत्र के बगैर प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया गया तो भी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम वित्त डॉ. वैभव शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पर्चे आदि प्रकाशित नहीं करा सकता। जिसे भी प्रचार सामग्री छपवानी है उसे निर्धारित प्रारूप पर घोषण पत्र देना होगा।।
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